भारतीय H-1B वीज़ा पर अमेरिकी आव्रजन के नए नियम: एक बड़े नीतिगत बदलाव में, डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने घोषणा की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी अप्रवासियों – जिनमें कानूनी निवासी, कर्मचारी और छात्र शामिल हैं – को अब हर समय अपने पहचान दस्तावेज साथ रखने होंगे।
होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) द्वारा घोषित यह निर्णय हाल ही में एक अदालत के फैसले के बाद आया है, जिसमें ट्रम्प-युग के अप्रवासी पंजीकरण नियम को अनुमति दी गई थी – जिसके तहत अमेरिका में अवैध अप्रवासियों को सरकार के साथ पंजीकरण कराना आवश्यक था – आगे बढ़ने के लिए।
शुक्रवार को जारी एक बयान में DHS ने कहा, “18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी गैर-नागरिकों को हर समय यह दस्तावेज साथ रखना होगा। इस प्रशासन ने DHS को प्रवर्तन को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है, गैर-अनुपालन के लिए कोई जगह नहीं होगी।” यह नियम 11 अप्रैल को लागू हुआ।
यह घटनाक्रम 20 जनवरी को ट्रम्प द्वारा ‘अमेरिकी लोगों को आक्रमण से बचाने’ के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद हुआ है, जिसमें डीएचएस को ‘लंबे समय से नजरअंदाज’ किए जा रहे एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट को लागू करने का निर्देश दिया गया है।
नए नियम क्या हैं? What Are The New Rules?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नए नियम अवैध या बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। इसके तहत 14 वर्ष से अधिक आयु के सभी गैर-नागरिकों को, जो 30 दिन या उससे अधिक समय तक अमेरिका में रहते हैं, अनिवार्य रूप से “फॉर्म जी-325आर” भरकर सरकार के साथ पंजीकरण कराना होगा। अप्रवासियों के बच्चों को भी 14 वर्ष की आयु होने के 30 दिनों के भीतर फिर से पंजीकरण कराना होगा और फिंगरप्रिंट जमा कराने होंगे।
इसके अतिरिक्त, 11 अप्रैल या उसके बाद देश में आने वालों को भी आगमन के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना होगा। अपना पता बदलने वालों को भी 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट करना होगा, ऐसा न करने पर उन पर 5,000 डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
H1-B वीजा, ग्रीन कार्ड धारकों के लिए क्या नियम हैं? What Are The Rules For H1-B Visa, Green Card Holders?
इस बीच, वैध वीजा (अध्ययन, कार्य, यात्रा) पर अमेरिका में प्रवेश करने वाले, ग्रीन कार्ड, रोजगार दस्तावेज सीमा पार करने का कार्ड या I-94 प्रवेश रिकॉर्ड रखने वाले व्यक्तियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पहले से ही पंजीकृत माना जाता है।
वैध वीजा या ग्रीन कार्ड वाले भारतीय नागरिकों को पंजीकरण नहीं कराना होगा। हालांकि, उन्हें हर समय अपनी पहचान पत्र साथ रखना होगा और अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें इसे प्रस्तुत करना होगा।
अमेरिका में लगभग 5.4 मिलियन भारतीय हैं। जबकि DHS डेटा का अनुमान है कि 2022 तक 2.20 लाख भारतीय अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे, प्यू रिसर्च सेंटर ने यह आंकड़ा सात लाख और माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट के अनुसार इसे 3.75 लाख बताया है।